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आतंकी पन्नू ने दी एअर इंडिया विमान में विस्फोट की धमकी, कहा- पहली से 19 नवंबर तक सफर ना करें, 1984 के सिख दंगों का बदला लेंगे

आतंकी पन्नू ने दी एअर इंडिया विमान में विस्फोट की धमकी, कहा- पहली से 19 नवंबर तक सफर ना करें, 1984 के सिख दंगों का बदला लेंगे

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New Delhi news : अमेरिका में रह रहे सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) के आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एअर इंडिया में बम विस्फोट की धमकी दी है। आतंकी पन्नू ने वीडियो जारी कर 1984 के सिख दंगों का बदला लेने की बात कही है। उसने लोगों को एअर इंडिया में सफर न करने की सलाह दी।पन्नू ने कहा कि नवंबर में 1984 में हुए सिख दंगों की 40वीं बरसी है। 1984 में 13 हजार से अधिक सिख, महिलाओं और बच्चों को मार दिया गया था। आज भी दिल्ली में विधवा कॉलोनी है। ये पूरी घटना भारतीय हुकूमत द्वारा की गई थी। विदेशों में यात्रा करने वाले लोग पहली से लेकर 19 नवंबर तक एअर इंडिया का बायकॉट करें। पन्नू ने पायलट्स को धमकाया कि बोर्ड पर संदिग्ध बम हो सकता है। पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप में हरियाणा के रहने वाले विकास यादव को अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने मोस्ट वांटेड करार दिया है। एफबीआई ने विकास को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का अधिकारी बताया।

पिछले साल भी दी थी धमकी

इससे पहले 4 नवंबर 2023 को भी पन्नू ने वीडियो जारी कर एअर एंडिया के विमानों को उड़ाने की धमकी दी थी। पन्नू ने एक मिनट का वीडियो जारी किया था। कहा था- 19 नवंबर को एअर इंडिया की फ्लाइट में यात्रा न करें। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। विमानों को उड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बाद 19 नवंबर को दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को बंद करने की धमकी दी। उसने कहा कि 19 नवंबर को वही दिन है, जब क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल होना था। इसके बाद पिछले साल एनआईए ने पन्नू के खिलाफ आईपीसी की धारा 1208, 153ए और 506 तथा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 10, 13, 16, 17, 18, 188 और 20 के तहत मामला दर्ज किया था।

2019 में लगा प्रतिबंध

भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 10 जुलाई 2019 को सिख फॉर जस्टिस को उसकी गतिविधियों के लिए यूएपीए के तहत एक गैरकानूनी संगठन के रूप में प्रतिबंधित कर दिया। 1 जुलाई 2020 को पन्नू को भारत सरकार द्वारा व्यक्तिगत आतंकवादियों की सूची में शामिल किया गया। एनआईए ने सितंबर 2019 में पन्नू के खिलाफ पहला मामला दर्ज किया। 29 नवंबर 2022 को उसे पीओ घोषित किया गया। 2023 में एनआईए ने अमृतसर और चंडीगढ़ में पन्नू के घर और जमीन को जब्त कर लिया। 3 फरवरी 2021 को एनआईए की विशेष अदालत द्वारा पन्नू के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए।

पन्नू पर 12 केस

एसएफजे और पन्नू के खिलाफ भारत में 12 मामले दर्ज हो चुके हैं। इनमें पंजाब में देशद्रोह के 3 मामले भी हैं। पंजाब पुलिस द्वारा तैयार किए गए डोजियर में एसएफजे द्वारा कई वर्षों से सोशल मीडिया पर विभिन्न अलगाववादी पोस्ट के बारे में जानकारी दी गई थी। इनमें वह आतंकियों का समर्थन करता था। पन्नू सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। वह पंजाबी भाषा में ऑडियो और वीडियो संदेश जारी करता है। इसमें वह पंजाबी युवाओं को भारत के खिलाफ भड़काता है।

अफवाहबाजों को उम्रकैद!

सोमवार को उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि बम की अफवाह फैलाने वाले लोगों पर कड़ा ऐक्शन होगा। ऐसे मामलों को संज्ञेय अपराध माना जाएगा। इसके अलावा उन्हें नो-फ्लाई लिस्ट में डाला जाएगा। उनके उड़ान भरने पर हमेशा के लिए रोक लगा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक कानून बनना जाएगा, जिसमें अफवाह फैलाने के लिए उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान हो। नायडू ने कहा इस तरह की फर्जी कॉल्स से गंभीर स्थिति पैदा होती है। पूरा प्रशासन परेशान होता है और यात्रियों को भी मुसीबत झेलनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि बीते एक सप्ताह के अंदर ही ऐसी 100 कॉल्स आई हैं, जिनसे परेशानी उठानी पड़ी।

उन्होंने कहा कि हमने सिक्योरिटी कैमरों की संख्या भी बढ़ाई है। इससे एयरपोर्ट्स की मॉनिटरिंग और मजबूत हुई है। इसके अलावा हम गृह मंत्रालय से भी बात कर रहे हैं कि कैसे इन मामलों से निपटा जाए। हमें एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी रूल्स में बदलाव करना होगा और हमने यह बात होम मिनिस्ट्री के सामने रख दी है। नए कानून में उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान कराया जाएगा।

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