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झारखंड हाई कोर्ट पहुंचा इंटरनेट बंद करने का मामला, कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

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Ranchi News : झारखंड हाई कोर्ट में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के कारण राज्य में इंटरनेट सुविधा बंद किये जाने के खिलाफ शनिवार काे जनहित याचिका दायर की गयी है। इस पर शनिवार को हाई कोर्ट के जस्टिस आनन्द सेन और जस्टिस अनुधा रावत चौधरी की बेंच ने सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि इंटरनेट बंद करने के लिए क्या पॉलिसी है। क्या सभी परीक्षाओं में इसी तरह इंटरनेट बंद कर दीजियेगा। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को चार सप्ताह में एफिडेविट के माध्यम से जवाब दाखिल करने के निर्देश दिये हैं।
राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा, जबकि स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन राजेन्द्र कृष्णा ने स्वयं बहस की। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में कहा गया कि इंटरनेट सुविधा बंद किये जाने से रोजमर्रा के कई काम प्रभावित हो रहे हैं और इसका सीधा असर लोगों के कामकाज पर पड़ रहा है। राज्य सरकार की ओर से दलील पेश की गयी कि परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसलिए एतिहातन सिर्फ मोबाइल का इंटरनेट बंद किया गया है ; बाकी इंटरनेट की सुविधाएं पूर्व की तरह ही चल रही हैं।

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