Dhanbad News : निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा ने भारत कोकिंग कोड लिमिटेड, मैथन पावर लिमिटेड, एसीसी लिमिटेड, हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड सहित जिले के अन्य सभी सार्वजनिक, निजी व आउटसोर्सिंग संस्थानों को आगामी 20 नवंबर को सवैतनिक अवकाश घोषित करने का निर्देश दिया है।
उपायुक्त ने कहा कि आगामी 20 नवंबर 2024 को धनबाद संसदीय क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्र में मतदान निर्धारित है। दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ द पीपल एक्ट, 1951 की धारा 135 (बी) के अनुसार किसी कारोबार, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत और लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा के लिए चुनाव में वोट देने का हकदार प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के दिन अवकाश दिया जाना है। सवैतनिक अवकाश स्वीकृत होने के कारण ऐसे किसी व्यक्ति के वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी।
उपायुक्त ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के एवं निजी प्रतिष्ठानों से अनुरोध किया है कि 20 नवंबर 2024 को सभी कर्मियों को शत प्रतिशत मतदान करने के लिए प्रेरित करें। वहीं मतदान दिवस पर कर्मियों को सवैतनिक अवकाश नहीं दिए जाने पर संबंधित के विरुद्ध आर.पी. एक्ट के तहत नियम अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।