Mumbai news : 20 नवंबर यानी आज झारखंड की 38 और महाराष्ट्र की सभी 228 विधानसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है। चार राज्यों की कई विधानसभा सीटों और महाराष्ट्र में एक लोकसभा की सीट पर उपचुनाव भी हो रहा है। इस बीच आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है कि आप वोटर के रूप में अपने मतदान केंद्र में अपना मोबाइल ले जा सकते हैं या नहीं। इस संदर्भ में कुछ दिन पहले ही
बॉम्बे हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने मोबाइल मतदान केदो में नहीं ले जाने का आदेश दिया था इस आदेश को चुनौती दी गई थी।
कोर्ट ने खारिज की वकील की याचिका
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आगामी राज्य विधानसभा चुनावों में मतदान केंद्रों पर मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के भारत निर्वाचन आयोग के फैसले में कोई अवैधता नहीं है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदान केंद्रों पर मोबाइल फोन पर प्रतिबंध के खिलाफ शहर की वकील उजाला यादव की जनहित याचिका खारिज कर दी।
डिजिलॉकर से प्रमाण पत्र दिखाने का आगरा भी खारिज
PIL में उच्च न्यायालय से ईसीआई और राज्य चुनाव आयोग को मतदाताओं को फोन ले जाने और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए डिजीलॉकर ऐप के माध्यम से अपना पहचान प्रमाण दिखाने की अनुमति देने का निर्देश देने का आग्रह किया गया था। पीठ ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को सत्यापन के लिए अपने दस्तावेज डिजिटल लॉकर के माध्यम से अपने फोन पर दिखाने का कोई अधिकार नहीं है।