•मतदान केवल अधिकार नहीं, कर्तव्य भी है : के. रवि कुमार
Ranchi News : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा है कि मतदान केवल अधिकार नहीं, बल्कि कर्तव्य भी है। प्रत्येक मतदाता अपने मत का अवश्य इस्तेमाल करें एवं लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बनें। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण के चुनाव के लिए 15 जिले के 43 विधानसभा क्षेत्रों में बुधवार सुबह 07 बजे से मतदान होगा। सभी मतदान कर्मी मतदान केन्द्रों पर पहुंच गये हैं। चिह्नित मतदान केन्द्रों पर सभी का हेलीड्रॉपिंग भी करा ली गयी है। बुधवार को सभी मतदान केन्द्रों पर पीठासीन पदाधिकारी प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट की उपस्थिति में सुबह 5:30 बजे से मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। अगर किसी कारण से प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट समय पर उपस्थित नहीं हो सके, तो उनका 15 मिनट तक इंतजार करने के उपरांत पीठासीन पदाधिकारी द्वारा मॉक पोल की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायेगी। उन्होंने सभी प्रत्याशियों से आग्रह किया है कि ससमय अपने पोलिंग एजेंट को मतदान केन्द्र पर भेज दें। वह मंगलवार को निर्वाचन सदन में मीडिया के प्रतिनिधियों को सम्बोधित कर रहे थे।
200 मीटर की परिधि के बाहर ही प्रतिनिधियों द्वारा उनके कैंप लगाए
श्री कुमार ने कहा कि मतदान केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि की मार्किंग की जानी है। इस परिधि के बाहर ही प्रतिनिधियों द्वारा उनके कैंप लगाने हैं। इसके साथ ही इस कैंप में पार्टी अथवा प्रतिनिधि के झंडे अथवा किसी प्रकार के प्रतीक चिह्न नहीं लगाने हैं। साथ ही, इन कैंपों में किसी भी प्रकार के खाने-पीने की व्यवस्था नहीं होगी। वहां एक टेबुल, दो कुर्सी और अधिकतम दो लोगों के रहने की अनुमति होती है। मतदान के दिन वोटर टर्नआउट में गति प्रदान करने हेतु सभी मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही, चेन सिस्टम के तहत तीव्रता से मतदान कराने का भी प्रशिक्षण हर स्तर पर मतदान कर्मियों को दिया गया है।
लोकतंत्र में चुनाव एक उत्सव होता है
उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र में चुनाव एक उत्सव होता है। मतदाता उमंग के साथ त्योहारी मूड में सपरिवार घर से निकलें और मतदान करें। स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान कराना निर्वाचन आयोग की प्राथमिकता है। इसकी मुकम्मल तैयारी की जा चुकी है। मतदान केन्द्रों पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है। उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि मतदान केन्द्र के अन्दर मतदान कर्मियों अथवा पोलिंग एजेंट को मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। मतदान के दौरान मतदाता भी इस बात का ध्यान रखें कि अपने मत की गोपनीयता को कायम रखने हेतु मतदान केन्द्र के अन्दर मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें न ही किसी प्रकार की रिकॉर्डिंग करें। ऐसा करना दंडनीय अपराध भी है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के अभी तक 58 केस दर्ज हुए हैं। उनमें सर्वाधिक 29 केस गढ़वा जिले में दर्ज हुए हैं। वहीं, राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 208.78 करोड़ की अवैध सामग्री और नकदी की जब्ती हो चुकी है।