Home
National
International
Jharkhand/Bihar
Health
Career
Entertainment
Sports Samrat
Business
Special
Bright Side
Lifestyle
Literature
Spirituality

शेख अली के गुमटी पर कब्जा क्यों किया : सुप्रीम कोर्ट

शेख अली के गुमटी पर कब्जा क्यों किया : सुप्रीम कोर्ट

Share this:

डिफेंस कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन को कड़ी फटकार

New Delhi news :  दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में शेख अली के गुमटी मकबरे पर अवैध रूप से कब्जा करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को डिफेंस कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन को कड़ी फटकार लगाई है और पूछा कि वहां घुसने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। कोर्ट ने इस अवैध कब्जे को रोकने में विफल रहने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को भी कड़ी फटकार लगाई है।

जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने सीबीआई द्वारा दायर एक स्थिति रिपोर्ट की जांच करने के बाद रेजिडेंट्स एसोसिएशन को बहुत ही कड़े शब्दों में फटकार लगाई। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस धुलिया ने पूछा, “आपने (डीसीडब्ल्यूए) इसमें प्रवेश करने की हिम्मत कैसे की? आपकी हिम्मत कैसे हुई?” इस पर डीसीडब्ल्यूए के वकील ने कहा, “हम दशकों से वहां थे।” यह सुनकर जस्टिस धूलिया और भड़क गए और उन्होंने पलटवार करते हुए कहा, “यह किस तरह का तर्क है?” मामले में दखल देते हुए पीठ के दूसरे जज जस्टिस अमानतुल्लाह ने कहा, “इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। अगर जरूरत पड़ी तो हम आपको खुली अदालत में बेदखल कर देंगे।”

लोदी युग के मकबरे पर डीसीडब्ल्यूए द्वारा अवैध कब्जे की अनुमति देने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की भी कोर्ट ने खिंचाई की। जस्टिस अमानुल्लाह ने एएसआई से पूछा कि आपने केवल इसलिए कोई कार्रवाही नहीं की क्योंकि वहां बिजली का कनेक्शन था? उन्होंने कहा कि हम आपकी इन चालाकी भरी हरकतों को खूब समझते हैं। अब हम लोगों को ऊपर खींचकर ले जा रहे हैं! क्योंकि खिड़कियां और टेबल और झूठी छतें लगाई गई हैं। उन्होंने कहा, “एएसआई ने अपने ही आदेश के विरुद्ध काम किया है! आप 700 साल पुराने लोदी युग के मकबरे के लिए ऐसा कैसे होने दे सकते हैं।” इसके बाद पीठ ने मकबरे को हुए नुकसान का अध्ययन करने और उसके जीर्णोद्धार का उपाय सुझाने के लिए एक विशेषज्ञ की नियुक्ति की।

Share this: