निर्धारित मानदंडों और मानको को दरकिनार कर सामान बेचने वाली पांच प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की है। पेटीएम मॉल और स्नैपडील पर जहां एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं दूसरी ओर नापतोल, सेंसोडाइन और श्योर विजन पर दस-दस लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। पेटीएम मॉल ने लगाए गए जुर्माने को अदा कर दिया है। स्नैपडील ने इस कार्रवाई के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है। नापतोल, सेंसोडाइन और श्योर विजन ने भी अपने पर लगाए गए जुर्माने को आधा कर दिया है।
मानकों की अवहेलना करने पर कार्रवाई : निधि खरे
उपर्युक्त सभी कंपनियों पर मानक के अनुरूप सामान नहीं बेचने का आरोप लगा है। मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए सीसीपीए की मुख्य आयुक्त निधि खरे ने कहा कि भ्रामक विज्ञापनों के सहारे कोचिंग चलाने वाले एक दर्जन बड़े संस्थानों को भी चिन्हित किया गया है। इनमें से आधा दर्जन को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। चार बड़े नामी संस्थानों के खिलाफ 2 मई 2022 से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं उपभोक्ता हितों को ध्यान में रखते हुए सीसीपीए ने अपना दायरा बढ़ाते हुए इसमें रोजमर्रा के उपयोग वाली वस्तुओं को भी प्रमुखता से शामिल किया है। इन पर कड़े मानक लागू होंगे। इसकी अवहेलना करने वाली कंपनियों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।