PNB, positive Pay System : सार्वजनिक क्षेत्र का देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) 5 लाख रुपये या उससे अधिक के चेक भुगतान को कंट्रोल को करने वाले नियम में बदलाव करने जा रहा है। बैंक ने 10 लाख रुपये और उससे अधिक के चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम (पीपीएस) का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। ऐसा इसलिए ताकि इन चेक को क्लियरिंग में रिजेक्शन से रोका जा सके।
जानें PPS के बारे में
पीपीएस एक भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) मैकेनिज्म है, जिसके लिए बैंक खाताधारकों को उनके द्वारा जारी किए गए चेक की डिटेल उस बैंक को जमा करना होता है, जहां बचत खाता होता है, जिसका चेक बना होता है। विदड्रॉल के लिए चेक पेश किए जाने से पहले ये डिटेल दी जानी चाहिए। चेक डिटेल जमा करने के लिए बैंक विभिन्न तरीके पेश करते हैं। एक निश्चित राशि के चेक जारी करते समय, पीपीएस के लिए ग्राहकों को अकाउंट नंबर, चेक नंबर, चेक अल्फा कोड, जारी करने की तारीख, राशि और लाभार्थी के नाम जैसी आवश्यक डिटेल की पुष्टि करनी होती है। इससे चेक को प्रोसेस करते समय किसी भी संभावित जोखिम से सुरक्षा मिलती है।
पीएनबी चेक के लिए इस प्रकार प्राप्त करें पीपीएस
बैंक के अनुसार ग्राहक ब्रांच ऑफिस, इंडिविजुअल और बिजनेसों के लिए ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग (पीएनबी वन), या एसएमएस बैंकिंग के माध्यम से चेक डिटेल जमा करके पीपीएस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रहे कि चेक प्रेजेंटेशन या क्लियरिंग डेट से एक वर्किंग डे पहले चेक जमा किया जाना चाहिए।
ऐसे लें इस सर्विस का फायदा
पीएनबी नेटबैंकिंग में लॉगइन करें। वैल्यू एडेड सर्विसेज के तहत, पॉजिटिव पे सिस्टम टैब चुनें। जब आप ड्रॉप-डाउन मेनू में से अकाउंट नंबर चुनेंगे, तो जारीकर्ता का नाम अपने आप दिखाई देगा। उसके बाद, ग्राहक को छह अंकों का चेक नंबर, चेक अल्फा (3 कैरेक्टर), चेक की तारीख, चेक की राशि (कम से कम 50000/- रुपये) और लाभार्थी का नाम देना होगा। सफल सबमिशन पर, ग्राहक को स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई देगा जो दर्शाता है कि उनका चेक सफलतापूर्वक अपलोड कर दिया गया है। पासवर्ड डालें और फिर सबमिट करें। एक सफल सबमिशन के बाद ग्राहक अपनी स्क्रीन पर एक नोटिस देख पाएंगे जो पुष्टि करेगा कि चेक के लिए पीपीएस जानकारी सफलतापूर्वक सबमिट की गई।