Kolkata News : क्या आपने अपना जीएसटी रिटर्न समय पर दाखिल नहीं किया है। क्या इस वजह से आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है। अगर ऐसा है भी तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वित्त मंत्रालय ने उन कंपनियों और कारोबारियों को राहत देने का ऐलान किया है जो समय पर जीएसटी रिटर्न दाखिल करने से चूक गए हैं। मंत्रालय ने 30 जून तक रजिस्ट्रेशन बहाल कराने का एक विकल्प दिया है। क्या है यह यह विकल्प, आइए जानते हैं…
31 दिसंबर से पहले हुआ हो कैंसिलेशन, तभी मिलेगा लाभ
वित्त मंत्रालय ने साफ-साफ कहा है कि यह राहत सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी, जिनका जीएसटी कैंसिलेशन 31 दिसंबर 2022 से पहले हुआ हो और जो लोग तय समय सीमा के अंदर रजिस्ट्रेशन बहाल करने के लिए आवेदन नहीं कर सके हैं। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि 30 जून का जो डेट इस कार्य के लिए तय कर दिया गया है, उसे अब किसी भी कीमत पर आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
लेट फाइन के साथ भरना होगा पेंडिंग रिटर्न
वित्त मंत्रालय ने जारी नोटिफिकेशन में कहा है कि जिनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, उस कैंसिलेशन को रद्द कराने के लिए संबंधित कंपनियों और कारोबारियों को पेंडिंग रिटर्न फाइल करना होगा। इस रिटर्न के साथ ही उन्हें रिटर्न से जुड़ी लेट फीस, व्याज, जुर्माना आदि का भी भुगतान करना होगा।