स्वर्ण आभूषणों और कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग का दूसरा चरण इस साल एक जून से शुरू होगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने यह जानकारी दी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने जारी एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार ने इस संबंध में आदेश अधिसूचित कर दिया है, जो एक जून से लागू हो जाएगा। मंत्रालय के मुताबिक सोने की अनिवार्य हॉलमार्किंग के दूसरे चरण के दायरे में स्वर्ण आभूषणों के तीन अतिरिक्त 20, 23 और 24 कैरेट आएंगे। इस अभियान में 32 नये जिलों को शामिल किया जाएगा। पहले चरण के क्रियान्वयन के बाद एक ‘परख एवं हॉलमार्क केंद्र (एएचसी)’ यहां स्थापित किया गया है।
देश के 256 जिलों में अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू
गौरतलब है कि भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने 23 जून, 2021 से देश के 256 जिलों में सोने की अनिवार्य हॉलमार्किंग को सफलतापूर्वक लागू किया है। यहां हर दिन हॉलमार्क विशिष्ट पहचान (एचयूआईडी) के साथ 3 लाख से ज्यादा स्वर्ण आभूषणों पर हॉलमार्क लगाया जा रहा है। दरअसल, सोने की हॉलमार्किंग इसकी शुद्धता का प्रमाण होता है। पहले यह 16 जून, 2021 तक स्वैच्छिक था, जिसके बाद सरकार ने सोने की अनिवार्य हॉलमार्किंग को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय लिया।