Reserve Bank Of India (RBI) ने 2 मार्च को महाराष्ट्र के सांगली में स्थित सरजेरोदादा नाइक शिराला कोऑपरेटिव यानी सहकारी बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं न होने की वजह से आरबीआई ने यह कदम उठाया है। ‘भाषा’ के अनुसार, आरबीआई ने अपने बयान में कहा, ‘‘लाइसेंस रद्द होने के साथ सरजेरोदादा नाइक शिराला सहकारी बैंक लिमिटेड का बैंकिंग कारोबार बुधवार को कारोबारी दिवस के समाप्त होने के साथ बंद कर दिया गया है।’’
₹5 लाख तक निकाल सकते हैं जमाकर्ता
बयान के अनुसार, महाराष्ट्र में सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से भी बैंक को बंद करने और ऋणदाता के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। आरबीआई ने कहा कि परिसमापन पर प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से पांच लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।