Business News : बैंक और अन्य वित्तीय कारोबारियों की ओर से समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं करना आपके लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है। अगर आपने म्यूच्यूअल फंड में निवेश कर रखा है तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। क्या आपने नॉमिनी सेलेक्शन की प्रक्रिया पूरी कर ली है, अगर नहीं तो एक निर्धारित अवधि के बाद आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। इसके बाद आप अपने डिमैट अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों होगा और इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए आइए जानकारी लेते हैं…
30 सितंबर तक का है वक्त आपके पास
आपको बता दें अगर आपने अपना नॉमिनेशन अब तक फाइल नहीं किया है तो फिलहाल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सेबी ने नॉमिनेशन फाइल करने की तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है। यानी कि आपके पास अभी 4 महीने का वक्त है, लेकिन यह समय भी देखते-देखते बीत जाएगा। क्योंकि आपको बता दें सेबी ने इससे पहले 31 मार्च तक ही नॉमिनेशन फाइल करने का डेडलाइन निर्धारित किया था, अब जबकि यह समय बीत गया है, आज भी हजारों लोगों ने नॉमिनेशन फाइल नहीं किया है। बहरहाल, आपको एक और अवसर मिला है, जिसका आप उपयोग करें और नॉमिनेशन अवश्य करें, ताकि आप अनावश्यक परेशानियों से बचे रहें।
नॉमिनेशन फाइल करना आखिर क्यों है जरूरी
दरअसल, यह इसलिए भी अनिवार्य है, क्योंकि अगर किसी परिस्थितिवश म्यूच्यूअल फंड में निवेश करने वाले की मृत्यु फंड की मैच्योरिटी से पूर्व हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसके असेट्स बिना किसी परेशानी के नॉमिनी के खाते में ट्रांसफर हो जाता है। अब सवाल यह कि नॉमिनेशन कैसे फाइल करें तो यह बहुत आसान है। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से यह कार्य कर सकते हैं। ऑनलाइन नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आपको म्यूच्यूअल फंड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। यहां आपको ऐड नॉमिनी का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें और नॉमिनेशन फाइलिंग कंप्लीट करें। अगर आप ने ठान लिया है कि आपको नॉमिनी नहीं रखना है तो आप ऑप्ट आउट का ऑप्शन सेलेक्ट करें।