National update, national news, home loan, reserve Bank of India, RBI : होम लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए रिजर्व बैंक की यह ख़बर बड़ी राहत देगी। रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने बैंकों को निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार लोन चुकाने के 30 दिनों के अंदर ग्राहक को रजिस्ट्री पेपर वापस करने होंगे। अगर किसी भी बैंक में ब्रांच वाले ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें इसके लिए ग्राहकों को हर दिन जुर्माना देगा होगा।
RBI ने जारी किया दिशा निर्देश
बैंकों के लिए प्रॉपर्टी के दस्तावेज लौटने के नियम को जारी करते हुए आरबीआई ने निर्देश दिया है। ज्यादातर ग्राहकों को यह शिकायत रहती थी कि पूरा का पूरा लोन बैंक को चुकाने के बाद भी कुछ लोगों को रजिस्ट्री के कागज के लिए बैंकों का चक्कर लगाना पड़ता है। इससे उन्हें परेशानी होती है। ऐसे में रिजर्व बैंक के इस फैसले से लोन लेने वाले लोगों को राहत मिलेगी।
अब 30 दिनों के भीतर देने होंगे कागजात
गौरतलब है कि ग्राहक बैंक से होम लोन लंबे समय के लिए लेते हैं। ऐसी स्थिति में अगर जमीन अथवा मकान का पेपर बैंकों में पड़े-पड़े खराब हो जाता है या खो जाता है। इसलिए बैंक ग्राहकों को समय पर लोन पेमेंट के कागजात नहीं दे पाते हैं। बैंक वाले ग्राहकों को बार-बार इसके लिए दौड़ आते रहते हैं। ऐसे में अब बैंकों को निर्देश दिया गया है। ऐसी स्थिति में ग्राहकों के नुकसान की भरपाई बैंकों को करनी होगी। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश देते हुए कहा है कि दस्तावेज खो जाने की स्थिति बैंक अगले 30 दिन के अंदर नए कागजात बनाकर लोन ग्राहकों को लौटाने हो।
…तो बैंकों को भरना होगा जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देश जारी करते हुए बैंकों से कहा है कि किसी भी ग्राहक के दस्तावेज लौटाने में बैंक देरी न करें। अगर कोई बैंक ऐसा करता है तो उसे हर 5000 रुपए के हिसाब से जुर्माना भरना होगा। दरअसल ऐसी कई शिकायतें मिल रही थी कि लोन चुकता करने के बाद भी आसानी से उस ग्राहक को उनके प्रॉपर्टी पेपर नहीं मिल पाते थे। इसलिए बैंकों और एनबीएफसी कंपनियों को आरबीआई ने ये निर्देश जारी किया है।