Income tax return form : केंद्र सरकार के आयकर विभाग ने हाल ही में वर्ष 2022-23 के लिए नए आयकर रिटर्न फॉर्म जारी किए हैं। आयकर रिटर्न फॉर्म-1 से 6 तक के सभी फॉर्म लगभग पिछले साल की तरह ही हैं। फिर भी आयकरदाताओं को इस साल से फॉर्म भरते समय कुछ अलग जानकारियां देनी होंगी। इन जानकारियों में पेंशन के स्रोत की सूचना, ईपीएफ खाते से मिले ब्याज, जमीन खरीद या बिक्री की तारीख जानकारी समेत कई अन्य सूचनाएं भी देनी होंगी। आयकर रिटर्न फॉर्म में पेंशनभोगियों को अब पेंशन के स्रोत के बारे में सूचना देनी होगी। केंद्र सरकार से पेंशन मिल रही है तो पेंशनर्स सीजी चुनना होगा।
जमीन या बिल्डिंग के रेनोवेशन पर खर्च की जानकारी भी देनी होगी
टैक्स व निवेश सलाहकारों की राय के अनुसार, राज्य सरकार के पेंशनरों को पेंशनर्स एससी, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के पेंशनरों को पेंशनर्स पीएयसू विकल्प चुनना होगा। बाकी पेंशनभोगियों को पेंशनर्स अदर्स का चुनाव करना होगा। इसमें ईपीएफ पेंशन भी शामिल है। एक अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच कोई जमीन खरीदी या बेची है तो आयकर रिटर्न फॉर्म में कैपिटल गेन्स के तहत खरीद या बिक्री की तारीख भी बतानी होगी। इसके अलावा जमीन या बिल्डिंग के रिन्यू पर होने वाले खर्च की जानकारी भी हर साल देनी होगी।