पूरे देश में 26 मई 2022 से बैंक और पोस्ट ऑफिस में पैसों के लेन-देन के नियमों में बदलाव लागू हो चुका है। नए नियमों के अनुसार, किसी वित्त वर्ष में किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में 20 लाख रुपये या इससे अधिक की नगदी जमा करने पर पैन और आधार देना जरूरी होगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने इनकम टैक्स (15वां संशोधन) रूल्स 2022 के तहत नए नियम तैयार किए हैं, जिसकी अधिसूचना 10 मई 2022 की तारीख में जारी हुई थी। नया नियम लागू हो चुका है।
इन ट्रांजैक्शन में पैन या आधार की पूरी जानकारी देना जरूरी
1.एक वित्त वर्ष में किसी एक बैंकिंग कंपनी या एक कॉरपोरेटिव बैंक या किसी एक पोस्ट ऑफिस में एक या एक से अधिक खाते में नगद 20 लाख रुपये जमा करने पर।
2.एक वित्त वर्ष में किसी एक बैंकिंग कंपनी या एक को-ऑपरेटिव बैंक या एक पोस्ट ऑफिस में किसी एक या एक से अधिक खाते से 20 लाख रुपये की नगद निकासी पर।
3.बैंकिंग कंपनी, को-ऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में चालू खाता या कैश क्रेडिट अकाउंट खोलने पर।
4. करंट अकाउंट खोलने के लिए पैन कार्ड जरूरी। अब किसी को भी करंट अकाउंट खोलने के लिए अपना पैन कार्ड दिखाना होगा। जिन लोगों का बैंक अकाउंट पहले से भी पैन से लिंक हैं, लेकिन लेनदेन के समय उन्हें भी इस नियम का पालन करना होगा।