Income tax latest Hindi news : कई लोगों को आयकर रिटर्न (income tax return) भरना बहुत भारी लगता है। इस बात को लेकर हमेशा पशोपेश में रहते हैं। मसलन उन्हें कौन-सा आईटीआर फॉर्म भरना चाहिए। वर्तमान समय में इनकम टैक्स भरने के लिए आईटीआर-1 से लेकर आईटीआर-7 तक कई फॉर्म हैं, जिन्हें आयकर भरने वाले व्यक्ति को अपनी जरूरत के हिसाब से चुनना पड़ता है। कई करदाताओं को गलत फॉर्म के कारण पेनल्टी अथवा आयकर नोटिस का जवाब भी देना पड़ता है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया प्रस्ताव
इन सब समस्याओं को देखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक कॉमन आरटीआर फॉर्म का प्रस्ताव ले आया है। इसमें आरटीआर- 7 को छोड़कर सभी आरटीआर यानी एक से छह तक को मर्ज करने के बारे में बताया गया है। इसके लिए सीबीडीटी ने इस प्रस्ताव पर सभी पक्षकरों से 15 दिसंबर तक सुझाव मांगे हैं।
Income Tax रिटर्न भरना होगा बेहद आसान
यदि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) का आरटीआर फॉर्म एक से छह तक मर्ज करने का प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो आयकर रिटर्न भरना पहले से बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। Income tax भरने वाला कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से केवल एक फॉर्म भरकर अपना टैक्स जमा कर सकता है। इससे गलत फॉर्म चुनने के कारण लगने वाली पेनल्टी और नोटिस से भी हमेशा – हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। बता दें, इसे सरकार की ओर से आयकर प्रक्रिया को आसान करने की पहल के रूप में देखा जा रहा है।
क्या सभी ITR फॉर्म बंद होंगे ?
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की ओर से जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में भी बताया गया कि मौजूदा आईटीआर- 1 से लेकर आईटीआर – 4 बना रहेगा। Income tax भरने वाला व्यक्ति अपनी सुविधानुसार आईटीआर- 1 से लकेर आईटीआर – 4 तक फॉर्म का चयन करके अथवा नया कॉमन आईटीआर फॉर्म चुनकर अपना रिटर्न दाखिल कर सकता है।