रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 36 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने यह जुर्माना ग्राहकों के हितों की सुरक्षा से जुड़े नियमों के उल्लंघन करने पर लगाया है। रिजर्व बैंक ने शनिवार की देर रात यह जानकारी दी।
तीन कोऑपरेटिव बैंकों पर भी लगा था जुर्माना
रिजर्व बैंक ने जारी बयान के अनुसार सेंट्रल बैंक पर यह कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में कमी के आधार पर की गई है। रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक से मिले जवाब के आधार पर यह कार्रवाई की गई। आरबीआई के मुताबिक ग्राहकों के हितों की सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर सेंट्रल बैंक पर 36 लाख रुपये का जुर्माना लगा है। इससे पहले रिजर्व बैंक ने नियमों की अवहेलना करने पर तीन को-ऑपरेटिव बैंकों पर कार्रवाई करते हुए कुल 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। आरबीआई ने जिन बैंकों पर जुर्माना लगाया, उनमें फलटन स्थित यशवंत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोकन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, समता को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड शामिल हैं।