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दूसरे देशों में बसे 90 लाख पाकिस्तानियों को अब वोट देने का अधिकार नहीं, शहबाज शरीफ सरकार ने कानून बदला

दूसरे देशों में बसे 90 लाख पाकिस्तानियों को अब वोट देने का अधिकार नहीं, शहबाज शरीफ सरकार ने कानून बदला

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Pakistan (पाकिस्तान) में अब उन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं रहा, जो दूसरे देशों में रहते हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार ने आम चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के इस्तेमाल को हटाते हुए चुनाव संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है। इसके साथ ही सरकार ने कम से कम 90 लाख विदेशी पाकिस्तानियों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया है।

नेशनल असेंबली में विधेयक पारित

संसदीय कार्य मंत्री मुर्तजा जावेद अब्बासी द्वारा विधेयक पेश किए जाने के बाद 26 मई ईवीएम संशोधन विधेयक को नेशनल असेंबली से बहुमत से पारित कर दिया गया। संशोधन चुनाव अधिनियम 2017 में प्रस्तावित किया गया है, जिसे पहले संशोधित किया गया था और विदेशी पाकिस्तानियों को आम चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के माध्यम से मतदान करने का अधिकार दिया गया था।

आलोचनाओं का सामना कर रही सरकार

इंटरनेशनल मीडिया में चर्चा के अनुसार, इस फैसले ने सरकार के उस कथित डर को भी उजागर किया है कि आने वाले चुनावों में विदेशी पाकिस्तानी उसके कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी इमरान खान के पक्ष में मतदान करेंगे। इसलिए सरकार को अपने इस कथित डर को लेकर लिए गए फैसले पर व्यापक आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार की ओर से यह कहते हुए इस धारणा को खारिज कर दिया गया है कि विधेयक को मंजूरी देने के पीछे की मंशा विदेशी पाकिस्तानियों पर लक्षित नहीं है।

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