America (अमेरिका) में कैपिटल हिल हिंसा (Violence) के मामले में अमेरिकी कोर्ट ने 28 मार्च को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फैसला सुनाया है। डिस्ट्रिक्ट जज डेविड कार्टर ने 6 जनवरी, 2021 के कैपिटल हिल हमले की जांच कर रही कांग्रेस कमेटी की ओर जारी किए गए समन से जुड़े फैसले में ट्रंप पर गंभीर आरोप लगाया है।
गैरकानूनी साजिश की
अदालत ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस में बाधा डालने और अपनी चुनावी हार को उलटने के लिए अपने वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस पर दबाव डाला। ऐसा करके उन्होंने गुंडागर्दी की। ट्रंप को शायद पता था कि चुनावी धोखाधड़ी के उनके आरोप निराधार थे और इसलिए यह साजिश गैरकानूनी थी।
रिजल्ट को पलटने की कोशिश
जज ने कहा कि ट्रंप ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के रिजल्ट्स को पलटने की कोशिशों में शामिल थे। हालांकि, उनके आपराधिक कामों में शामिल होने की ज्यादा संभावना नहीं है। कार्टर ने 44 पन्नों के एक फैसले में कहा- सबूतों के आधार पर अदालत ने इस बात की अधिक संभावना पाई है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को बाधित करने का प्रयास किया।
आपराधिक आरोप का पावर नहीं
संभावना है कि जांच पैनल अमेरिकी न्याय विभाग से ट्रंप पर आरोप लगाने के लिए कह सकता है। कार्टर और पैनल दोनों के पास ट्रंप के खिलाफ आपराधिक आरोप लगाने की शक्ति नहीं है। जज के फैसले से अटॉर्नी जनरल मेरिक गारलैंड पर कैपिटल हिंसा को लेकर ट्रम्प के खिलाफ आरोप लगाने का दबाव बढ़ सकता है। फेडरल लॉ के उल्लंघन के लिए अमेरिकी अटॉर्नी जनरल मेरिक गारलैंड इस पर फैसला लेंगे।