Afghanistan (अफगानिस्तान) में तालिबान ने महिलाओं के लिए नया नियम जारी कर दिया है। महिलाओं को अब सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनना ही होगा। अगर महिला ने घर से बाहर अपना चेहरा नहीं ढंका तो, उसके पिता या सबसे नजदीकी पुरुष रिश्तेदार को जेल में डाल दिया जाएगा या सरकारी नौकरी से निकाल दिया जाएगा।
तालिबान का नया फरमान:महिलाओं को पब्लिक के बीच चेहरा कवर करना ही होगा; नहीं किया, तो पिता या पति को होगी जेल
काबुल11 घंटे पहले
तालिबान ने शनिवार को महिलाओं के लिए नया नियम जारी किया है। महिलाओं को अब सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनना ही होगा। अगर महिला ने घर से बाहर अपना चेहरा नहीं ढंका तो, उसके पिता या सबसे नजदीकी पुरुष रिश्तेदार को जेल में डाल दिया जाएगा या सरकारी नौकरी से निकाल दिया जाएगा।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़ कर सुनाया आदेश
तालिबान के ‘शराफत को बढ़ावा देने और बुरी आदतों को रोकने’ के मंत्रालय के प्रवक्ता ने काबुल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान के सुप्रीम लीडर हिबातुल्लाह अखुंदजादा का यह आदेश पढ़कर सुनाया। इस आदेश में यह भी कहा गया है कि चेहरा ढंकने के लिए नीले रंग का बुर्का सबसे अच्छा रहेगा। यह नीला बुर्का ही 1996 से 2001 के बीच दुनियाभर में तालिबान के क्रूर शासन की निशानी बना।
बच्चियों के स्कूल जाने पर पाबंदी लगाई
अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद सबसे पहले तालिबान ने एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करने शुरू किए। सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं के स्कूल जाने पर रोक लगा दी गई थी। कुछ समय बाद तालिबान ने सेकेंडरी स्कूल फिर खोलने की भी इजाजत दी थी, मगर एक बार फिर उसने अपने फैसले को पलट दिया और लड़कियों के स्कूल जाने पर फिर पाबंदी लगा दी है।
लड़के-लड़कियों को साथ पढ़ने की भी इजाजत नहीं
अफगानिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन ने दो हफ्ते पहले कॉलेज और यूनिवसिर्टी में लड़के-लड़कियों के साथ पढ़ने पर पाबंदी लगा दी है। तालिबानी आदेश के मुताबिक हफ्ते में तीन दिन कॉलेज कैंपस में सिर्फ लड़कियां पढ़ने जाएंगी। इस दौरान लड़कों की कोई क्लास इस कैंपस में नहीं लगेगी। अगले तीन दिन लड़कों की क्लासेज के लिए रिजर्व रहेंगे। इस दौरान लड़कियों की मौजूदगी कैंपस में नहीं रहेगी।
अकेले हवाई सफर करने पर रोक
अकेले हवाई सफर करने पर लगाई गई रोक
मार्च में तालिबान ने महिलाओं के अकेले हवाई सफर पर पाबंदी लगाई थी। इसे लेकर तालिबान ने जो आदेश लागू किया था, उसमें कहा गया था कि महिलाओं को किसी पुरूष (अभिभावक या पति) की मौजूदगी में ही हवाई यात्रा करने की परमिशन दी जाएगी।