Iran news, Tehran news, international news : एक बार फिर महिलाओं के खिलाफ ईरान में सख्ती बढ़ा दी गई है। ईरान सरकार ने हिजाब पहनने को लेकर महिलाओं के लिए नए कानून बना दिए गए है। यहां सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनने से मना करनी वाली महिलाओं और उनका समर्थन देने वालों पर जेल की सजा के साथ भारी जुर्माना भी लगाया गया है। एक साल पहले ईरान में हिजाब को लेकर विवाद शुरू हुआ था। उस दौरान पुलिस हिरासत में 22 साल की महसा अमीनी की मौत हो गई थी।
दस साल तक की होगी सजा
ईरान की संसद ने इस बार जो विधेयक पारित किया है, उसमें सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनने से इनकार करने वाली महिलाओं और उनका साथ देने वालों पर भारी जुर्माना के साथ 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। फिलहाल इस कानून को तीन साल के लिए परीक्षण के आधार पर लागू किया जाएगा। बाद इसे स्थायी कानून बना दिया जाएगा। इसके अलावा जो दुकानदार हिजाब नहीं पहनीं महिलाओं को सामान बेचते हैं अथवा अन्य प्रकार की सेवाएं देते हैं तो उन कारोबारियों को भी दंडित करने का प्रावधान किया गया है। ईरानी संसद में इस विधेयक के पक्ष में 290 सांसदों में से 152 सांसद इसके पक्ष में थे। इसे आगे अंतिम मंजूरी के लिए ‘गार्डियन काउंसिल’ के पास भेजा जाएगा। यह मौलवियों की एक इकाई है जो संवैधानिक निगरानीकर्ता के तौर पर काम करती है।
महसा की मौत के बाद हुआ था देशभर में प्रदर्शन
गौरतलब है कि महसा अमीनी को इस्लामिक परिधान परंपरा का पालन नहीं करने के आरोप में ‘मोरैलिटी पुलिस’ ने हिरासत में लिया था। इसके बाद उसकी पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। इस घटना के बाद ईरान में कई महीनों तक देशव्यापी प्रदर्शन हुए थे। सरकार के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया था। कार्रवाई में 500 से अधिक प्रदर्शनकारी मारे गए थे। इस मामले में देशभर से 22,000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया।