Ranchi news, Jharkhand : अंत्योदय राशन कार्ड का लाभ उठाने वाले परिवहन-सह-हथालन अभिकर्ता पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी रांची अल्बर्ट बिलुंग ने कार्रवाई की है। उन्होंने 148848.60 रुपये का जुर्माना परिवहन – सह- हथालन अभिकर्ता मो. खालिद, ग्राम-लोइयोकती टोली, पंचायत- लोइयो, प्रखंड- मांडर पर लगाया है।
छह दिनों के अंदर फाइन जमा करने का निर्देश
जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा परिवहन-सह-हथालन अभिकर्ता को 6 दिनों के अंदर 148848.60 रुपये की जुमार्ना राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने, राशन कार्ड सरेंडर न करने और अपना पक्ष नहीं रखने पर परिवहन-सह-हथालन अभिकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। परिवहन-सह-हथालन अभिकर्ता का परिवार पिछले 7 वर्ष 5 महीने से अंत्योदय राशन कार्ड संख्या 202005678197 का लाभ उठा रहा था, जो 13 सितंबर 2015 को बनाया गया था। परिवहन सह हथालन अभिकर्ता के लिए वाहन का स्वामित्व होना अनिवार्य है, जबकि राशन कार्ड के लिए चार पहिया वाहन होने की स्थिति में पात्रता समाप्त हो जाती है।