Ranchi news, Jharkhand news, army land Scam : सेना जमीन घोटाला मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की याचिका ईडी कोर्ट ने खारिज कर दी है। आईएएस छवि रंजन ने याचिका दाखिल कर कोर्ट से पत्नी और बच्चों से सप्ताह में दो दिन मिलने की इजाजत मांगी थी। लेकिन, ईडी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की कोर्ट ने उन्हें अनुमति देने से इनकार कर दिया है। छवि रंजन पत्नी-बच्चों से जेल मेनुअल के मुताबिक ही मिल पायेंगे।
इससे पूर्व 18 मई को हुई सुनवाई के दौरान छवि रंजन के अधिवक्ता ने कोर्ट से आग्रह किया था कि उन्हें सप्ताह में दो दिन परिवारवालों से मिलने दिया जाये। इस पर ईडी के विशेष लोक अभियोजक शिव प्रसाद उर्फ काका ने पुरजोर विरोध किया था। उन्होंने यह दलील दी थी कि न्यायिक हिरासत में रह रहे किसी भी व्यक्ति को विशेष सुविधा नहीं दी जानी चाहिए। जब तक आरोपित जेल में है, उसे जेल मैनुअल के मुताबिक ही सुविधा मिलती है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने छवि रंजन की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस पर कोर्ट ने फैसला सुनाया।