Big shock to Hemant Soren, did not get interim bail from Supreme Court, now…, Breaking news, National top news, national news, national update, national news, new Delhi top news, Breaking news, Ranchi news, Ranchi top news, Ranchi update, Jharkhand news, Jharkhand top news, Jharkhand update : अंतरिम जमानत याचिका की अंतिम आस झारखंड के पूर्व मिनिस्टर हेमंत सोरेन की नहीं पूरी हो सकी। सुप्रीम कोर्ट ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनको अंतरिम जमानत देने से सोमवार को साफ मना कर दिया। गौरतलब है कि केजरीवाल को 10 मई को शीर्ष अदालत ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी। उन्हें कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था।
केजरीवाल की तरह नहीं कर सकेंगे चुनाव प्रचार
हेमंत ने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए जमानत मांगी और उदाहरण के तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हाल ही में जेल से रिहाई का हवाला दिया। शीर्ष अदालत ने सोरेन की याचिका पर 17 मई तक प्रवर्तन निदेशालय से जवाब भी मांगा, जिन्होंने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है।
सिब्बल ने पीठ से कहा- मेरा मामला अरविंद केजरीवाल के आदेश के अंतर्गत आता है
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ, जो शुरू में मामले को 20 मई को सूचीबद्ध कर रही थी, को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के यह कहने के बाद तारीख बदल कर 17 मई करनी पड़ी कि तब तक चुनाव खत्म हो जाएंगे और लंबी तारीख होने पर वह पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो जाएंगे। सिब्बल ने पीठ से कहा कि मेरा मामला अरविंद केजरीवाल के आदेश के अंतर्गत आता है और मुझे चुनाव प्रचार के लिए जमानत की जरूरत है।” पीठ ने कहा कि इस सप्ताह बहुत अधिक काम है और बहुत सारे मामले सूचीबद्ध हैं। सिब्बल और सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अरुणाभ चौधरी के अनुरोध पर कायम रहने के बाद, तारीख बदलकर 17 मई कर दी गई।