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झारखंड हाई कोर्ट से बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट को बड़ी राहत, देवघर एसडीओ का आदेश रद्द

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Ranchi news : झारखंड हाई कोर्ट ने बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट, देवघर द्वारा परित्राण मेडिकल ट्रस्ट की नीलामी में खरीदी गयी सम्पत्ति का कब्जा जिला प्रशासन द्वारा नहीं दिये जाने के विरोध में दायर याचिका पर गुरुवार को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने बाबा बैजनाथ मेडिकल ट्रस्ट की याचिका को स्वीकृत कर लिया। परित्राण मेडिकल ट्रस्ट की नीलामी में खरीदी गयी सम्पत्ति का कब्जा अब पूरी तरह बाबा बैजनाथ मेडिकल ट्रस्ट मिल गया है। हाई कोर्ट उस सम्पत्ति को अटैच करने सम्बन्धी एसडीओ के आदेश को निरस्त कर दिया। बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट की ओर से दाखिल याचिका पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में सुनवाई हुई।

परित्राण ट्रस्ट की सम्पत्ति को 60 करोड़ में खरीदा

परित्राण मेडिकल ट्रस्ट की सम्पत्ति को बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट ने नीलामी में दिसम्बर 2023 में करीब 60 करोड़ में खरीदा था। इस वर्ष जनवरी माह में उसे सेल सर्टिफिकेट भी मिल गया था और सम्पत्ति का कब्जा भी बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट को हैंडओवर कर दिया गया था। लेकिन, परित्राण मेडिकल ट्रस्ट के कर्मी द्वारा एसडीओ के समक्ष सीआरपीसी 145 के तहत प्रोसिडिंग चलायी गयी। इसके बाद सीआरपीसी की धारा 146 के तहत उस सम्पत्ति को अटैच कर लिया गया। आदेश दिया गया कि जब तक सक्षम कोर्ट द्वारा यह डिसाइड नहीं किया जाता कि यह सम्पत्ति किसकी है, तब-तक के लिए इसे अटैच किया जाता है और सीओ इसका ध्यान रखेंगे, उन्हें सम्पत्ति का रिसीवर नियुक्त किया गया था। बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट ने इसे चुनौती देते हुए कहा था कि उन्हें रिकवरी अधिकारी के समक्ष उसे सम्पत्ति का कब्जा हैंड ओवर कर दिया गया था, इसलिए इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता है।

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