Ranchi news, Jharkhand news : नये विधानसभा भवन में पंचम झारखण्ड विधान सभा का पंचदश (बजट) सत्र 23 फरवरी से 02 मार्च तक आहूत है। उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, रांची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची के संयुक्तादेश (ज्ञापांक 459/वि०व्य० दिनांक 21.02.2024) में निहित निर्देश के आलोक में विधानसभा परिसर के 100 मीटर के दायरे में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि आयोजित नहीं किये जा सकेंगे। इसके मद्देनजर सुरक्षा के दृष्टिकोण से विधान सभा सत्रावधि के लिए अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, रांची द्वारा दं.प्र.सं की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड विधानसभा (नया विधान सभा) परिसर के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा जारी की गयी है। यह निषेधाज्ञा 23 फरवरी की प्रातः 08:00 बजे से 02 मार्च की रात्रि 10:00 बजे तक के लिए प्रभावी रहेगा।
निषेधाज्ञा का करना होगा अनुपालन
1- क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं न्यायालय कार्य एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़ कर)।
2 – किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़ कर)।
3 – किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़ कर) ।
4 – किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना।
5 – किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़ कर)।