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Jharkhand cabinet: जिला परिषद के अध्यक्ष को 10 हजार की जगह 12 हजार और उपाध्यक्ष को 7,500 की जगह 10 हजार रुपए मिलेगा मानदेय

Jharkhand cabinet: जिला परिषद के अध्यक्ष को 10 हजार की जगह 12 हजार और उपाध्यक्ष को 7,500 की जगह 10 हजार रुपए मिलेगा मानदेय

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Ranchi news, Jharkhand cabinet decision, Jharkhand news : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 39 प्रस्ताव पारित किये गये। बैठक में त्रिस्तरीय पंचायत में जिला परिषद पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के सदस्यों के मानदेय में बढ़ोतरी की गयी। जिला परिषद के अध्यक्ष को 10 हजार की जगह 12 हजार, उपाध्यक्ष को 7,500 की जगह 10 हजार पंचायत समिति के प्रमुख को 5 हजार की जगह 8 हजार उप प्रमुख को 3 हजार की जगह 4 हजार मुखिया को एक हजार की जगह 2,500 और उप मुखिया को 500 की जगह 1,200 रुपये प्रतिमाह दिये जायेंगे। दैनिक भत्ता 150 की जगह 200 रुपये दिये जायेंगे। यात्रा भत्ता 5 रुपये प्रति किलोमीटर की जगह 10 रुपये प्रति किलोमीटर दिये जायेंगे।

जंगली जानवरों से जानमाल फसल मकान क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि में बढ़ोतरी की गयी। गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों को अभी एक लाख के बजाय डेढ़ लाख रुपये, साधारण रूप से घायल व्यक्ति को 15 हजार की जगह 25 हजार, स्थायी अपंग होने पर दो लाख के बजाय तीन लाख 25 हजार की राशि दी जायेगी। मौत होने की स्थिति में चार लाख दिये जायेंगे। मकान को नुकसान होने पर एक लाख 20 हजार रुपये दिये जायेंगे।

गिरिडीह के क्रिटिकल केयर अस्पताल को 21 करोड़ रुपये दिये गये। पेयजल विभाग के अंतर्गत जलसहिया को एक स्मार्टफोन, दो साड़ी दी जायेगी। इसके लिए 39.72 करोड़ रुपये मंजूर किये गये। पाकुड़ के अमरापाड़ा में 1218 हेक्टेयर भूमि में खनन के लिए मेसर्स डब्ल्यूबीपीडीसीएल को पट्टा देने की स्वीकृति दी गयी। पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति नियमावली में संशोधन हुआ। राज्य के सभी पुस्तकालयों के विकास की योजना स्वीकृत की गयी।

कैबिनेट के अन्य अहम फैसले

  • कैबिनेट में इसके अलावा कई विभागों की नियुक्ति नियमावली में भी संशोधन किया गया। सरिया अनुमंडलीय न्यायालय की स्थापना की मंजूरी दी गयी।
  • रांची अंचल के नगड़ी के मुड़मा में बैंक ऑफ इंडिया के प्रशासनिक भवन के लिए 75 एकड़ भूमि 11 करोड़ रुपये शुल्क लीज पर दी गयी।
  • सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी एक्ट की मंजूरी दी गयी।
  • झारखंड उत्पाद अधीनस्थ सेवा संवर्ग नियमावली 2013 में संशोधन किया गया।
  • झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी गौरांग महत्त्व को दिये गये एक दंड को कैबिनेट में यथावत रखने का निर्णय लिया।
  • विशेष शाखा में आरक्षी पद के लिए अनुसूचित नियमावली में संशोधन हुआ।
  • भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में कार्यरत स्वीपर और माली को अब श्रम विभाग के नियम के अनुसार मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
  • राज्य के क्राइम कोर्ट में 75 स्थाई पद के सृजन की मंजूरी दी गयी।
  • झारखंड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक नियुक्ति नियमावली 2016 को निरस्त किया गया।
  • श्रीकृष्ण लोक सेवा संस्थान को सचिवालय के संलग्न कार्यालय के रूप में शामिल करने की मंजूरी दी गयी।
  • सहायक प्रशाखा पदाधिकारी इत्यादि पदों की स्वीकृति भी दी गयी।
  • चांडिल में गेल के लिए 0.28 एकड़ जमीन को 30 साल के लिए देने की स्वीकृति।
  • श्रम एवं नियोजन विभाग के नियमावली में संशोधन।
  • झारखंड राज्य में कार्यरत सीआईएटी स्कूल के शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि।
  • डॉ. श्वेता कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लेस्लीगंज, पलामू को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गयी।
  • रैसा जलाशय योजना के लिए रुपये 24460.025 लाख मात्र के प्रथम पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।

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