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झारखंड के चार पदाधिकारियों पर होगी विभागीय कार्रवाई, राज्य सरकार ने दी स्वीकृति

झारखंड के चार पदाधिकारियों पर होगी विभागीय कार्रवाई, राज्य सरकार ने दी स्वीकृति

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Breaking news, Ranchi news, Ranchi top news, Ranchi update, Jharkhand news, Jharkhand top news, Jharkhand update : राज्य सरकार ने विभिन्न मामलों में सूबे के कुछ पदाधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की स्वीकृति दी है। इनमें राम प्रवेश कुमार, झाप्रसे (चतुर्थ सीमित बैच), तत्कालीन अंचल अधिकारी, वलिपुर, धनबाद, सम्प्रति अंचल अधिकारी, करमाटांड़, जामताड़ा के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(5) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किये जाने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है।
वहीं, चन्द्रशेखर सिंह, सेवानिवृत्त झाप्रसे, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सोनवर्षा, सहरसा (बिहार) के विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43 (ख) के तहत उनकी समूची पेंशन आजीवन रोकने का दण्ड अधिरोपित किये जाने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है।
इसी तरह अवधेश कुमार पाण्डेय, सेवानिवृत्त झाप्रसे (कोटि क्रमांक-528/03), तत्कालीन नगर आयुक्त, धनबाद नगर निगम, धनबाद के विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43 (ख) के अंतर्गत उनके पेंशन से 05 प्रतिशत राशि की कटौती एक वर्ष तक करने का दण्ड अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर भी राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है।
डॉ. अशोक कुमार पाठक, तत्कालीन सिविल सर्जन, बोकारो के विरुद्ध गठित प्रपत्र ‘क’ सापेक्ष विभागीय कार्यवाही संचालित करने के प्रस्ताव पर भी राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है।

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