Ranchi latest Hindi news: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में सोमवार को रतन हाइट्स बिल्डिंग सोसाइटी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने नगर निगम और रांची डीसी को पार्टी बनाया है। इसके साथ ही अदालत ने वीकेएस द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। अदालत ने इस मामले में रांची उपायुक्त और नगर निगम को नोटिस भी जारी की है। अदालत ने जिला प्रशासन और नगर निगम को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने पक्ष रखा। उल्लेखनीय है कि मोरहाबादी-बोड्या रोड के रतन हाइट्स अपार्टमेंट की जमीन से सटा कर बिल्डर वीकेएस रियलिटी ने 35 फीट का गड्ढा खोद दिया है, जिस वजह से रतन हाइट्स के एंट्रेंस की दीवार अचानक ढह गयी और वहां खड़ी एक कार 35 फीट गड्ढे में जा गिरी थी। इस घटना के बाद रतन हाइट्स में रहनेवाले लोगों ने बरियातू थाना में लिखित शिकायत की है।
रतन हाइट्स बिल्डिंग सोसाइटी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान झारखंड हाई कोर्ट ने वीकेएस रियल स्टेट के निर्माण पर लगायी रोक
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