Bihar Update News, Patna, Release Order Of Anand Mohan Singh : बिहार के बाहुबली नेता कहे जाने वाले आनंद मोहन की फाइनल रिहाई का आदेश जारी हो चुका है। यह आदेश उनके बेटे की सगाई के दिन आया। वह सगाई के लिए ही 15 दिन की पैरोल पर बाहर थे। मंगलवार को पैरोल खत्म होने पर सहरसा जेल जाएंगे। जेल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वे बुधवार को फाइनली बाहर आ जाएंगे। बता दें कि गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की 4 दिसंबर 1994 को मुजफ्फरपुर में हत्या हुई थी। इस हत्याकांड में आनंद मोहन को अक्टूबर 2007 में उम्रकैद की सजा हुई थी। तब से वे जेल में हैं। जेल मैन्युअल के मुताबिक, उन्हें 14 साल की सजा पूरी करने के बाद परिहार मिल सकता था, लेकिन 2007 में जेल मैन्युअल में एक बदलाव की वजह से वे बाहर नहीं आ पा रहे थे।
नीतीश सरकार ने बदला जेल मैन्युअल
अब नीतीश सरकार ने जेल से बाहर निकालने के लिए नियम बदल दिए हैं। इसके बाद आनंद मोहन समेत 27 लोगों को सोमवार को रिहाई के आदेश जारी कर दिए गए। आनंद मोहन पर 3 और केस चल रहे हैं। इनमें उन्हें पहले से बेल मिल चुकी है। बिहार सरकार ने 10 अप्रैल 2023 को बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम-481(i) (क) में संशोधन करके उस वाक्यांश को हटा दिया, जिसमें सरकारी सेवक की हत्या को शामिल किया गया था। इस संशोधन के बाद अब ड्यूटी पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या अपवाद की श्रेणी में नहीं गिनी जाएगी, बल्कि यह एक साधारण हत्या मानी जाएगी। इस संशोधन के बाद आनंद मोहन की रिहाई की प्रक्रिया आसान हो गई, क्योंकि सरकारी अफसर की हत्या के मामले में ही आनंद मोहन को सजा हुई थी।