Ranchi news, Jharkhand news : पूर्व मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन बजट सत्र में नहीं हो पायेंगे। ईडी की विशेष अदालत ने 23 फरवरी से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की उनकी दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है।
ईडी के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में गुरुवार को हेमन्त सोरेन को बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दी है। इससे पूर्व बुधवार को मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था। हेमन्त सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बहस की थी। उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया था कि बजट सत्र में मनी बिल पास होता है, इसलिए हेमन्त सोरेन का रहना जरूरी है। ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार ने बहस की।
झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होगा, जो 02 मार्च तक चलेगा।