New Delhi News : सुप्रीम कोर्ट से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को राहत मिली है। माननीय न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका को खारिज किया, जिसमें हेमन्त सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत देने के हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गयी थी। शीर्ष न्यायालय ने झारखंड के मुख्यमंत्री को जमानत देने के हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया है और फैसले को बेहद तर्कपूर्ण बताया है। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से मिली बेल को रद्द करने की मांग जांच एजेंसी ईडी की ओर से की गयी थी। ईडी की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट द्वारा हेमन्त सोरेन को दी गयी जमानत के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
मेरा कीमती वक्त जाया किया गया
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने ईडी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किये जाने पर कहा, ”मैं जेल के अंदर था और मेरा कीमती वक्त जाया किया गया। अगर यह नहीं होता, तो मैं कई मुद्दों का हल कर देता। सुप्रीम कोर्ट सबसे महत्त्वपूर्ण है और मैं मानता हूं कि यह लोकतंत्र का एक स्तम्भ है, जहां अंधेरा नहीं है।”
हेमंत ने कहा- परिवार पर कई लांछन लगे
हेमन्त सोरेन ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में कहा, ”ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं राज्य की सम्पत्ति को लेकर घूम रहा हूं या फरार हो गया हूं। इसके लिए मुझे जेल के सलाखों के पीछे भी डाल दिया गया और बहुत तरीके से सोरेन परिवार के ऊपर लांछन लगे। मेरा कीमती वक्त भी इन लोगों ने जाया किया। आज राज्य के कोने-कोने से लोग अपनी आवश्यकताओं को लेकर मुझसे मिलने आ रहे हैं। अपनी समस्याओं के बारे में मिले हैं। शायद हमारा कीमती वक्त ये लोग बर्बाद नहीं करते, तो मैं आज अनगिनत समस्याओं का समाधान हो चुका होता।’’