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60 साल में सैप कर्मियों को सेवानिवृत्त करने पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, झारखंड सरकार से मांगा जवाब 

60 साल में सैप कर्मियों को सेवानिवृत्त करने पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, झारखंड सरकार से मांगा जवाब 

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High Court bans retirement of SAP employees after 60 years, seeks response from Jharkhand government, Ranchi news, Jharkhand news, Ranchi update, Jharkhand update : हाई कोर्ट के जस्टिस डा. एसएन पाठक की अदालत में सैप (special occurelyari police) कर्मियों को 60 साल में सेवानिवृत्त किए जाने के विरुद्ध दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में डीआइजी के उस पत्र पर रोक लगा दी है, जिसके तहत सैप के सूबेदारों को 60 साल होने पर हटाया जा रहा था। कोर्ट ने इस मामले में झारखंड सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी। बता दें कि इस संबंध में चमरा मिंज और जगदेव नाग व अन्य की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने कहा कि डीआइजी सैप ने एक पत्र जारी किया है। इसमें 60 साल की उम्र होने वाले सैपकर्मियों को सेवानिवृत्त करने की बात कही गई है। अभी हाल ही में सैप जवानों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था। उसमें 62 वर्ष पर सेवानिवृत्त होने की बात कही गई है। पूर्व में इस तरह से एक मामले में समादेष्टा और डीआइजी पत्र जारी कर सैप कर्मियों का सेवा 62 वर्ष तक बढ़ाने की बात कही थी। ऐसे में अब सैप कर्मियों को 60 वर्ष में सेवानिवृत्त करना उचित नहीं है। इसके बाद अदालत ने सैप कर्मियों की 60 वर्ष में सेवानिवृत्त करने के निर्णय पर रोक लगा दिया है।

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