Home
National
International
Jharkhand/Bihar
Health
Career
Entertainment
Sports Samrat
Business
Special
Bright Side
Lifestyle
Literature
Spirituality

झारखंड में बम निरोधक दस्ते के जवानों के बीमा के लिए नहीं मिल रही बीमा कम्पनी 

झारखंड में बम निरोधक दस्ते के जवानों के बीमा के लिए नहीं मिल रही बीमा कम्पनी 

Share this:

Insurance company not available for insurance of bomb disposal squad personnel in Jharkhand, Breaking news, Ranchi news, Ranchi top news, Jharkhand top news, Jharkhand news, Ranchi update, Jharkhand update  : झारखंड में बम निरोधक दस्ते के 58 पदाधिकारियों और जवानों के लिए 60 लाख रुपये का बीमा तय हुआ है। लेकिन, इसके लिए बीमा कम्पनी नहीं मिल रही है। इस बाबत झारखंड पुलिस मुख्यालय ने बीते मार्च माह में दूसरी बार विज्ञापन जारी किया। इससे पहले झारखंड पुलिस मुख्यालय ने 07 मार्च को बीमा को लेकर विज्ञापन जारी किया था। लेकिन, बीमा कम्पनी नहीं मिलने के कारण पुलिस मुख्यालय ने एक बार फिर 27 मार्च को विज्ञापन जारी किया। वर्तमान में द न्यू इंडिया इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के साथ झारखंड पुलिस का एक साल के लिए करार है, जिसकी अवधि 31 मार्च को समाप्त हो रही है।

बम निरोधक दस्ते के 59 सदस्यों को मिलेगा लाभ

बम निरोधक दस्ते के 59 सदस्यों को इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने प्रति सदस्य 2950 रुपये वार्षिक प्रीमियम का भुगतान किया है। यह बीमा नक्सल विरोधी अभियान से अलग है। नक्सल विरोधी अभियान के लिए बीमा पहले से लागू है। पुलिस मुख्यालय ने बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड (बीडीडीएस) के लिए योजना बनायी थी। मुख्यालय का तर्क है कि बम निरोधक दस्ते को नक्सल अभियान के अलावा भी आकस्मिक बम जांच, आईईडी जांच, औचक निरीक्षण या प्रशिक्षण के क्रम में कोई नुकसान पहुंचेगा, तो इस बीमा का उसको लाभ मिलेगा। एकरारनामे के अनुसार, बम निष्क्रिय ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों-पदाधिकारियों के घायल, निशक्तता या बलिदान होने की स्थिति में सम्बन्धित जिला के पुलिस अधीक्षक चिकित्सा, निशक्तता या मृत्यु बीमा के लिए दावा एकरारनामे में बताये गये निर्देशों के तहत होगा।

ऐसा होने पर भी 100 प्रतिशत बीमा राशि मिलेगी

मृत्यु की स्थिति में 100 प्रतिशत, स्थाई रूप से नि:शक्तता में 100 प्रतिशत और दो अंगों की क्षति होने पर (जैसे दोनों आंखें या फिर एक आंख व एक अन्य अंग नष्ट होने पर) भी 100 प्रतिशत बीमा राशि मिलेगी। एक अंग या एक आंख नष्ट होने पर 50 प्रतिशत राशि मिलेगी। स्थाई रूप से हल्का निशक्त होने पर आईआरडीए के नार्म्स के अनुसार राशि मिलेगी। जख्मी होने पर निजी या सरकारी अस्पताल में इलाजरत रहने पर अधिकतम 20 लाख रुपये, पुलिसकर्मी की मृत्यु की स्थिति में दो बच्चों की शिक्षा के लिए प्रति बच्चा दो लाख और बम निष्क्रिय करने के दौरान मृत्यु होने पर शव ले जाने के लिए 50 हजार रुपये दिये जायेंगे। वहीं, बम निष्क्रिय के लिए जाते वक्त सड़क हादसा होने पर मृत्यु की स्थिति में 20 लाख रुपये व जख्मी स्थिति में इलाज के लिए 7.50 लाख रुपये मिलेंगे।

Share this: