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जाति आधारित सर्वेक्षण करायेगी झारखंड सरकार, झारखंड कैबिनेट ने दी 33 प्रस्ताओं को मंजूरी 

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Ranchi news : अब झारखंड में जाति आधारित सर्वेक्षण कराया जायेगा। राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में कुल 33 प्रस्ताओं को मंजूरी दी गयी। इस क्रम में मंत्रिपरिषद ने झारखंड कार्यपालिका नियमावली-2000 (समय-समय पर यथा संशोधित) की प्रथम अनुसूची में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के कार्यदायित्व के रूप में जाति सर्वेक्षण को सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति दी। विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल के इस निर्णय को मास्टर स्टोक माना जा रहा है। इससे पहले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्रकाशित कर सभी को चौंका दिया था। बिहार के निर्णय के बाद ही झारखंड में भी जाति सर्वेक्षण कराने की मांग उठने लगी थी। कैबिनेट विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया को बताया कि कार्मिक विभाग की देख-रेख में जातिगत सर्वेक्षण होगा।

कैबिनेट की बैठक में लिये गये अन्य निर्णयों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि  पुलिस अफसरों को अब प्रशंसा चिह्न दिये जायेंगे। इस बार गणतंत्र दिवस में 120 पुलिस कर्मियों को प्रशंसा चिह्न दिये जायेंगे। झारखंड गृह रक्षा सेवा नियमावली 2022 में संशोधन को भी स्वीकृति दी गयी। इसी तरह झारखंड न्यायिक सेवा नियमावली 2024 के गठन को स्वीकृति दी गयी। वहीं,  दामोदर घाटी निगम द्वारा प्रस्तावित 1500 मेगावाट लुगूबुरू पहाड़ पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य को स्थगित करने की स्वीकृति दी गयी। 

बैठक में झारखंड योजना सेवा विभागीय परीक्षा एवं प्रशिक्षण नियमावली-2023 की स्वीकृति दी गयी है। झारखंड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवाशर्तें) (संशोधन) नियमावली-2024 के गठन की स्वीकृति दी गयी है। राज्य की सेवा/संवर्गों में प्रोन्नति में रोक के फलस्वरूप सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को देय तिथि से प्रोन्नति प्रदान करने सम्बन्धी आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गयी है। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) सेवा नियमावली-2015 तथा झारखंड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) सेवा (संशोधन) नियमावली-2022 में संशोधन की स्वीकृति दी गयी है।

कैबिनेट ने झारखंड के योजना एवं विकास विभाग की झारखंड सांख्यिकी संवर्ग नियमावली 2011 (यथा संशोधित 2022) में संशोधन की स्वीकृति दी है। झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना के संचालन के लिए झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के अन्तर्गत पद सृजन की स्वीकृति दी गयी है। इसी तरह लोहरदगा के रामपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. बेला कुमारी को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गयी। वहीं, खूंटी जिले के अड़की के तुबिद प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. बाबू लाल मुर्मू को भी सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गयी।

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