Jharkhand top news, Jharkhand latest Hindi news, Ranchi top news, Ranchi latest Hindi news, Ranchi Top news : ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में टेंडर घोटाला के जरिये अवैध कमाई करने और मनी लान्ड्रिंग करने के आरोपित मुकेश मित्तल की अग्रिम जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई हुई। मामले में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी। ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार ने बहस की। उन्होंने अदालत को बताया कि मुकेश मित्तल ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की अवैध कमाई को निवेश करने में सबसे बड़ा मददगार है। इसलिए इसे अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए। उल्लेखनीय है कि मुकेश मित्तल पर आरोप है कि वह निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के कालेधन को विभिन्न खातों से सफेद बनाकर उनके पारिवारिक सदस्यों के खाते में जमा करवाता था। इसके लिए मुकेश मित्तल अपने कर्मचारियों और रिश्तेदारों के बैंक खातों का इस्तेमाल करता था।
जमीन घोटाले के आरोपित प्रदीप बागची की जमानत याचिका खारिज
जमीन घोटाले के आरोपित प्रदीप बागची की जमानत याचिका पर ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश कुमार राय की अदालत में शनिवार को सुनवाई हुई। अदालत ने प्रदीप बागची की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पूर्व गत 13 दिसम्बर को ईडी और बचाव पक्ष की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुनाने के लिए 16 दिसम्बर की तिथि निर्धारित की थी। ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार ने प्रदीप बागची की जमानत याचिका का विरोध किया था।