Jharkhand (झारखंड) के धनबाद में नाबालिग को हवस का शिकार बनाने वाले 32 साल के गाजो राम महतो को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। से दुराचार के आरोपी गाजो राम महतो को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। आरोपी के खिलाफ पाथडीह थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पीड़िता ने थाने में दिए आवेदन में आरोप लगाया था कि 28 अप्रैल 2019 की शाम सात बजे वह अपने घर के बगल में खुले स्थान में शौच के लिए गई थी, उसी वक्त पड़ोस के गाजो राम महतो ने जबरन उसके साथ दुराचार किया था।
आरोपी ने दी थी जान से मारने की धमकी
दुष्कर्म के बाद गाजो ने चुप रहने के लिए उसे जान मारने की धमकी भी दी थी। आर्थिक बदहाली के कारण वह घटना की सूचना तत्काल थाने को नहीं दे पाई थी। एक मई 2019 को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस की गहन छानबीन में यह मामला सत्य पाया गया था।
आरोपी को चाचा कहती थी पीड़िता
अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 26 जून 2019 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था तथा 19 जुलाई 2019 को आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप का गठन किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में कुल सात गवाहों की गवाही कराई गई थी। पीड़िता गाजो को चाचा कह कर पुकारती थी। आरोपी ने अपने कृत से रिश्ते को शर्मसार कर दिया।