Jharkhand news, education news, para teacher: झारखंड में अवैध नियुक्ति के बावजूद 113 पारा शिक्षकों की नौकरी बची रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अवैध बहाली के समय इनकी योग्यता उनकी नौकरी के लायक थी। अब इसे झारखंड सरकार की दरियादिली कहें या पारा शिक्षकों की किस्मत। बहरहाल इनकी नियुक्ति पर शीर्ष स्तर की अनुमति मिल चुकी है। यह मामला पलामू के दो प्रखंडों छतरपुर तथा नौडीहा बाजार की है।तब 512 पारा शिक्षकों की बहाली आवश्यक प्रक्रिया पूरी किए बिना कर दी गई थी। कहां और किस स्तर पर हुई थी गड़बड़ी आइये जानते हैं…
बीइओ की गड्बड़ी आई थी सामने
जब मामले की जांच की गई तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों (बीईओ) की लापरवाही सामने आई। क्योंकि बहाली की प्रक्रिया उन्हीं के स्तर से पूरी हुई थी। लिहाजा अब इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय सरकार ने लिया गया है। गड़बड़ियों की बात करें तो 512 में से 399 चयन के समय आवश्यक योग्यता तक नहीं रखते थे। साथ ही चयन की आवश्यक प्रक्रिया भी पूरी नहीं की गई।
सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली का मिलेगा लाभ भी
जिनकी सेवा बरकरार रहेगी, उन 113 पारा शिक्षकों को सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली का लाभ भी मिलेगा। टेट उत्तीर्ण होने पर इनके मानदेय में 50 प्रतिशत तथा उत्तीर्ण नहीं होने पर 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। गड़बड़ियों की यह गूंज तब विधानसभा में भी सुनाई पड़ी थी। इसके बाद इसकी प्रमंडलीय आयुक्त ने जांच भी की थी।