Ranchi news, Jharkhand news, Jharkhand latest Hindi news, latest news, Ranchi Hindi latest news : राज्य की हेमन्त सोरेन सरकार ने उच्च शिक्षा से वंचित होनेवाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत देते हुए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग सरकार की इस महत्त्वकांक्षी योजना को उतारने में जुटा है। पहले चरण में इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक स्टूडेंट का आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसे पोर्टल के माध्यम ऑनलाइन दाखिल किया जायेगा। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए “सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम के तहत जिला स्तर पर लग रहे कैम्पों में व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ आवेदन मांगे जायेंगे। इस सम्बन्ध में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव राहुल कुमार पुरवार ने सभी जिलों के उपायुक्त को पत्र जारी कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया है।
छात्रों का हार्ड कॉपी में डाटा एकत्रित किए जाएं
विभाग ने स्टूडेंट इनफॉरमेशन रिक्वेस्ट फार्म के माध्यम से राज्य के सभी जिलों में छात्रों का हार्ड कॉपी में डाटा एकत्रित करने को कहा है। छात्रों के डाटा का उपयोग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए किया जायेगा। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि हार्ड कॉपी में मिलनेवाले छात्रों की सूचनाओं को जिला स्तर पर सॉफ्ट कॉपी में कम्पाइल करके रखना है, जिससे पोर्टल तैयार होने के बाद जिला स्तर पर सॉफ्ट कॉपी में कम्पाइल्ड छात्रों की सूचनाओं को उसमें अपलोड किया जा सके। पोर्टल पर छात्रों से सम्बन्धित सूचना अपलोड होने के उपरांत छात्रों को एसएमएस या ईमेल के माध्यम से इसकी सूचना उपलब्ध करायी जायेगी। पोर्टल पर अपलोडेड सूचना का ऑनलाइन सत्यापन होने के बाद ही स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूर्ण माना जायेगा। विभाग ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से सम्बन्धित कार्रवाई के लिए मॉडल पदाधिकारी के रूप में सैयद रियाज अहमद को बनाया है। इस तरह से हरे रंग की गुरुजी की तस्वीर से युक्त क्रेडिट कार्ड विद्यार्थियों को मिलेगा।
10वीं तथा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी
इस योजना का लाभ लेने के लिए झारखंड के मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं तथा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ऋण डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी, पोस्ट डॉक्टोरल, अनुसंधान जैसे क्षेत्र में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए मिलेगा। क्रेडिट कार्ड के जरिये अधिकतम 15 लाख रुपये का ऋण महज चार प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध होगा। मिलनेवाले ऋण राशि में 30 प्रतिशत नन इंस्टीट्यूशन कार्यों के लिए खर्च होंगे। राज्य सरकार गारंटर की भूमिका में रहेगी।
आवेदक के लिए आवेदक का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट, मोबाइल नम्बर, इमेल आईडी और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी। लोन जिस पाठ्यक्रम के लिए लिया गया है, उस पाठ्यक्रम की समाप्ति के एक वर्ष के बाद से उसकी वापसी शुरू करने का छात्रों के पास विकल्प होगा। इतना ही नहीं, इस योजना के तहत बैंकों द्वारा दिये जानेवाले लोन पर किसी तरह की प्रोसेसिंग फी नहीं ली जायेगी और जो छात्र पढ़ाई करते हुए पूरा ब्याज चुका देंगे, उन्हें ब्याज दर में एक प्रतिशत की छूट भी दी जायेगी। सरकार ने इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करनेवाले छात्रों की अधिकतम उम्र 40 वर्ष निर्धारित की है। सिर्फ एक बार उन्हें इसका लाभ मिल सकेगा।