Ranchi News: झारखंड हाई कोर्ट में 11 अप्रैल, 2023 को रांची में सचिवालय मार्च के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, सांसद अर्जुन मुंडा, संजय सेठ सहित 27 भाजपा नेताओं की ओर से धुर्वा थाना में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आग्रह करनेवाली याचिका की सुनवाई में सोमवार को हुई।
मामले में सरकार की ओर से बहस के लिए समय की मांग की गयी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 14 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। मामले में राज्य सरकार की ओर से हाई कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया गया था। पिछली सुनवाई में राज्य सरकार को जवाब के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया गया था।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व सांसद अर्जुन मुंडा, सांसद संजय सेठ, ढुल्लू महतो समेत 27 भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई पर 14 अगस्त तक रोक जारी रखी है। कार्यक्रम के तहत सचिवालय की ओर मार्च कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हो गयी थी। मामले को लेकर धुर्वा थाना में कांड संख्या 107/2023 दर्ज किया गया था। इसमें सांसद पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रघुबर दास, पूर्व केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह, विधायक अमित मंडल, समीर उरांव, सांसद निशिकांत दुबे सहित 41 नामजद एवं कई अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।