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झारखंड हाईकोर्ट ने परिवहन सचिव केके सोन का वेतन रोका, आदेश पालन का भी दिया निर्देश

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Jharkhand news : अदालत का आदेश न मानना झारखंड के परिवहन सचिव केके सोन को भारी पड़ गया है। आदेश न मानने के कारण झारखंड हाईकोर्ट ने परिवहन सचिव  केके सोन के वेतन पर रोक लगा दी है। साथ ही साथ हाईकोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया है कि वह अदालत के आदेश का अनुपालन जल्द से जल्द करें।  

सुनवाई के दौरान परिवहन सचिव भी कोर्ट में मौजूद थे

झारखंड हाईकोर्ट में सर्विस मैटर से जुड़े अवमानना याचिका पर शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा है कि जब तक कर्मचारियों के वेतन और अन्य राशि का भुगतान नहीं होता, तब तक आपका वेतन रुका रहेगा। परिवहन सचिव को यह आदेश जस्टिस डॉ. एस एन पाठक की अदालत ने दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान परिवहन सचिव केके सोन अदालत में मौजूद थे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने परिवहन सचिव से पूछा कि जब सिंगल बेंच ने परिवहन विभाग के कर्मचारियों के वेतन और अन्य भुगतान के मामले में तीन वर्ष पहले ही आदेश दे दिया है तो विभाग ने अब तक भुगतान क्यों नहीं किया। 

परिवहन सचिव के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ कोर्ट 

कोर्ट के इस सवाल पर परिवहन सचिव और सरकार के अधिवक्ता ने अपनी ओर से बातें जरूर रखीं, परंतु कोर्ट उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। प्रार्थी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण और राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने कोर्ट में पक्ष रखा। बता दें कि इस संबंध में नेहाल खान, मनु प्रसाद और अन्य के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में अवमानना वाद दायर किया गया था।

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