Ranchi news : झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में गुरुवार को देवघर, जामताड़ा, साहिबगंज में साइबर क्राइम की घटना की रोकथाम को लेकर मनोज राय की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) को प्रतिवादी बनाते हुए उसे प्रति शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता के हस्तक्षेप याचिका (आईए) के आलोक में ईडी से भी पूछा है, वह बताये कि देवघर, जामताड़ा, साहिबगंज में साइबर क्राइम की घटनाओं में कितने साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई और कितने साइबर अपराधियों की प्रॉपर्टी सीज की गयी है।
इस पर कोर्ट ने ईडी को शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। इससे पहले याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार ने कोर्ट को बताया कि झारखंड के देवघर, जामताड़ा और साहिबगंज में साइबर अपराधी सक्रिय हैं। इनके द्वारा बड़े पैमाने पर झारखंड से साइबर क्राइम की घटना को अंजाम दिया जाता है। साइबर अपराधी झारखंड सहित देश के अन्य राज्यों में साइबर ठगी की घटना को अंजाम देते हैं। पुलिस का साइबर सेल है, लेकिन यह खास एक्टिव नहीं है। ऐसे में साइबर अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। इन पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है।
Jharkhand: कितने साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी और कितनों की सम्पत्ति हुई जब्त : हाई कोर्ट
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