Jharkhand के गुमला जिले में साल 2018 में एक तथाकथित क्रूर प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को कुल्हाड़ी से गला काटकर मौत के घाट उतार दिया था। 4 वर्षों तक केस चला और साल 2022 में उस सिरफिरे प्रेमी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। ADJ 5 एसएन सिन्हा की अदालत ने 2 मार्च को इस हत्या के मामले में कामडरा थाना क्षेत्र के चुआं टोली कोनसा गांव निवासी जिम्मी केरकेट्टा को आजीवन कारावास के साथ 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। जुर्माना नही देने पर दो माह अतिरिक्त सजा पड़ेगी।
क्रूर प्रेमी ने ऐसे की थी हत्या
हत्या की घटना 12 नवंबर 2018 की है। 13 नवंबर को मृतका की मां बुथनी जोजो ने कामडरा थाना में अपनी बेटी की कुल्हाड़ी से गला काट कर हत्या की नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें जिम्मी केरकेट्टा को आरोपी बनाया है। मां ने बेटी को न्याय दिलाने को लेकर लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। दर्ज प्राथमिकी में मां ने कहा था कि आरोपी जिम्मी की बड़ी बहन का विवाह उसके घर मे हुआ था। इसके बाद जिम्मी अपनी बहन से मिलने के लिए अक्सर चुआं टोली आया करता था। इसी दौरान उसका बेटी जौनी जोजो के साथ उसका प्रेम हो गया था। प्रेम संबंध होने के बाद जिम्मी परिवार की मर्जी से बेटी को अपने साथ अपने घर ले गया था, जहां दोनो पति-पत्नी की तरह रह रहे थे। दोनो की शादी भी होने वाली थी। दो माह बीतने के बाद 12 नवम्बर 2018 को उन्हें खबर मिली कि उनकी बेटी जौनी की टांगी से गला काटकर हत्या कर दी गई है।