Jharkhand News : कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को अब रांची के सिविल कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। 2019 की एक चुनावी सभा में उनके द्वारा मोदी टाइटल को लेकर की गई एक आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में दाखिल याचिका को झारखंड हाई कोर्ट ने 5 जुलाई को खारिज कर दिया।
हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज करते हुए उन्हें अपनी बात रांची के सिविल कोर्ट में कहने का निर्देश दिया है। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने कहा कि वह जिन बिंदुओं को हाई कोर्ट में उठा रहे हैं, उन्हें सिविल कोर्ट में उठाना चाहिए। इसके पूर्व हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था।
गुजरात में भी दर्ज की गई थी शिकायत
गौरतलब है कि राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने शिकायत दायर की है। इसमें आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान रांची में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि जिनके नाम के आगे मोदी लगा है वह सभी चोर हैं। इससे मोदी समाज आहत हुआ है और उनके सम्मान को ठेस लगी है। राहुल गांधी के खिलाफ अदालत से कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया गया था। बता दें कि इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ दूसरे राज्यों में भी केस दर्ज कराए गए थे। पिछले साल इसी बयान को लेकर वह सूरत के एक मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हुए थे और माफी मांगने से इनकार करते हुए कहा था कि वह व्यंग्य कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा था कि अब बहुत कुछ याद नहीं है।