Jharkhand News : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार और निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल को अभी जेल में ही रहना होगा। जमानत के लिए और इंतजार करना होगा। 26 जुलाई को उनकी जमानत याचिका पर झारखंड की राजधानी रांची में स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई। जमानत नहीं मिली। अगली सुनवाई तीन अगस्त 2022 को होगी। सुनवाई में ईडी ने कोर्ट से जवाब दायर करने के लिए समय की मांग की है। इस कारण सुनवाई की अगली तारीख तय की गई है।
25 मई से जेल में हैं पूजा सिंघल
गौरतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूजा सिंघल के खिलाफ 11 मई को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद रेस्ट कर लिया गया था। गिरफ्तारी के बाद 14 दिनों तक रिमांड पर लेकर उसे पूछताछ की गई थी। इसके बाद 25 मई कोर्ट में पेश किया गया था। वहां से पूजा सिंघल को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया था। तब से वह जेल में हैं।