Jharkhand (झारखंड) की राजधानी रांची के मेन रोड में 10 जून को हुई हिंसा के कथित आरोपियों के पोस्टर लगाए जाने के मामले में राज्य के गृह सचिव ने एसएसपी को तो खोज किया है। गृह विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का ने एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा से इस संबंध में दो दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है।
हाई कोर्ट के आर्डर का बताया उल्लंघन
गृह सचिव ने कहा कि मेन रोड में हुई घटना में कथित रूप से शामिल लोगों के फोटो सहित पोस्टर 14 जून को रांची पुलिस ने लगाए। इनमें कई व्यक्तियों के नाम व अन्य विवरण भी दिए गए थे। यह विधिसम्मत नहीं है और उच्च न्यायालय, इलाहाबाद (पीआईएल. संख्या-532/2020 में नौ मार्च 2020) के पारित न्यायादेश के विरुद्ध है। उपरोक्त पारित आदेश में न्यायालय ने सड़क किनारे लगे बैनरों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए थे।
उपरोक्त पारित आदेश में न्यायालय ने सड़क किनारे लगे बैनरों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए थे। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य को निर्देश दिया था कि बिना कानूनी अधिकार के लोगों के व्यक्तिगत जानकारी वाले बैनर सड़क किनारे न लगाएं। यह मामला और कुछ नहीं, बल्कि लोगों की निजता में एक अनुचित हस्तक्षेप है। अत: यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।