झारखंड की हेमंत सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स के नियमों में बदलाव किया है। प्रॉपर्टी टैक्स में सेना के जवान, महिला, बुजुर्ग और किन्नरों को पांच प्रतिशत की छूट दी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 से यह नियम लागू होगा। नगर विकास विभाग ने यह आदेश जारी कर दिया है। राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) के निदेशक अमित कुमार ने प्रॉपर्टी टैक्स में हुए बदलाव को लेकर आदेश जारी कर दिया है।
5% की छूट का प्रावधान
इसमें महिला, भारतीय सेना (थल, जल और वायु), वरिष्ठ नागरिक, किन्नर को उनके आवासीय परिसर के साथ खाली जमीन पर भी प्रॉपर्टी टैक्स में पांच प्रतिशत की छूट दी जाएगी। चालू वित्तीय वर्ष से इसका लाभ मिलेगा। धनबाद के लगभग 50 हजार हाउसहोल्ड को इसका लाभ मिलेगा। धनबाद में अधिकतर लोगों ने अपनी जमीन या घर की महिलाओं के नाम पर ली है। उन्हें ही सरकार के इस नियम का लाभ मिलेगा।
350 वर्गफीट तक के घर को नहीं देना होगा टैक्स
सूडा निदेशक के आदेश के अनुसार स्लम एरिया में झोपड़ी और कच्चा मकान, जिनका क्षेत्रफल 350 वर्गफीट से अधिक नहीं हो, उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन नगर निकायों को निर्देश दिया गया है कि उनका मूल्यांकन जरूर किया जाए। धनबाद के 50 से अधिक स्लम एरिया में रहने वाले लोगों को इसका लाभ मिलेगा।
प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए प्रचार करेगा नगर निगम
सूडा ने राज्य के सभी नगर निकायों को निर्देश दिया है कि प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए ऑडियो के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराया जाए। शहर के चौक-चौराहे में कम्युनिटी ऑडियो के माध्यम से इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए। नगर निगम को इसे लेकर वार्ड स्तर पर जागरुकता अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया है। प्रॉपर्टी टैक्स का निर्धारण सर्किल रेट के आधार पर करने का निर्देश सूडा ने दिया है। इसका अर्थ है कि जहां जमीन का रेट अधिक है, वहां टैक्स अधिक लगेगा |