Bihar Update News, Patna, Supreme Court Life Imprisonment For Ex. MP Of RJD Prabhu Nath Singh :सुप्रीम कोर्ट ने साल 1995 के बिहार के मशरख डबल मर्डर केस में राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए और घायल के परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश भी दिया है।
‘आज से पहले ऐसा कैसे नहीं देखा’
सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा- इस मामले में दो विकल्प हैं या तो हम जीवन दें या मौत। फिर जस्टिस विक्रम नाथ ने पूछा कि प्रभुनाथ सिंह की उम्र कितनी है? उनके वकील ने बताया- 70 साल। इसके बाद जस्टिस ने कहा कि तब तो भगवान ही मालिक हैं। आज से पहले ऐसा केस नहीं देखा।
18 अगस्त को कोर्ट ने दोषी करार दिया था
गौरतलब है कि प्रभुनाथ सिंह को इस मामले में पटना की एक कोर्ट ने साल 2008 में बरी कर दिया था। बाद में साल 2012 में पटना हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को सही ठहराया था। पीड़ित के भाई ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। कोर्ट ने 18 अगस्त को प्रभुनाथ सिंह को दोषी करार दिया था। वे फिलहाल विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में झारखंड के हजारीबाग केंद्रीय जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।