Ranchi news, Jharkhand news : झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में साहिबगंज के नींबू पहाड़ अवैध खनन मामले में चल रही सीबीआइ जांच के खिलाफ सरकार की अपील पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले में सीबीआइ जांच पर रोक की अवधि 16 फरवरी तक बढ़ा दी है। शुक्रवार को सीबीआइ की ओर से इस मामले में शपथपत्र दाखिल किया गया। इस पर सरकार की ओर से बताया गया कि सीबीआइ के शपथ पत्र पर वह अपना जवाब दाखिल करेगी। इसके लिए उसे समय चाहिए। इसपर अदालत ने सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 16 फरवरी को निर्धारित की। तब तक के लिए सीबीआइ जांच पर रोक जारी रखने का आदेश बरकरार रखा। इस संबंध में सरकार ने हाई कोर्ट में अपील याचिका दाखिल की है।
अगस्त 2023 को सीबीआइ को नींबू पहाड़ इलाके में हुए अवैध खनन की जांच का निर्देश दिया था
याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट ने 18 अगस्त 2023 को सीबीआइ को नींबू पहाड़ इलाके में हुए अवैध खनन की प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया था। आदेश में कहा गया था कि यदि सीबीआइ को जांच में तथ्य मिले तो वह इस पर उचित निर्णय ले सकती है। इसके बाद सीबीआइ ने जांच प्रारंभ कर दी। जांच प्रारंभ करने के पहले सीबीआइ ने राज्य सरकार से अनुमति नहीं ली है और न ही किसी न्यायालय ने जांच का आदेश दिया है। सीबीआइ राज्य सरकार के मामले में बिना किसी अनुमति के जांच नहीं कर सकती।