Home
National
International
Jharkhand/Bihar
Health
Career
Entertainment
Sports Samrat
Business
Special
Bright Side
Lifestyle
Literature
Spirituality

Victory Of Reality : जीत गई सच्चाई, सरयू राय को झारखंड हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत, जानिए क्या है मामला…

Victory Of Reality : जीत गई सच्चाई, सरयू राय को झारखंड हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत, जानिए क्या है मामला…

Share this:

Jharkhand Update News, Ranchi, High Court Rejected PIL Against Saru Rai Concerning Financial Irregularities : झारखंड के जाने-माने और हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले निर्दलीय विधायक सरयू राय को झारखंड हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने हेमंत सरकार के ठीक पहले रघुवर दास सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री रहे सरयू राय के खिलाफ आहार पत्रिका प्रकाशन व वित्तीय गड़बड़ी की जांच की मांग पर दायर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका (PIL) खारिज कर दी है। गौरतलब है कि टेल्को ग्वाला बस्ती निवासी विनय सिंह ने 1 अक्टूबर 2021 काे पीआईएल दायर की थी।

याचिकाकर्ता को उचित फोरम में जाने का निर्देश

हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय मिश्रा की अदालत ने याचिकाकर्ता काे केस दर्ज कराने के लिए उचित फोरम के पास जाने का निर्देश दिया है। जनहित याचिका में विनय कुमार सिंह ने कहा- खाद्य आपूर्ति मंत्री रहते हुए सरयू राय ने लगभग 10 करोड़ की वित्तीय अनियमितता की है। बिना टेंडर के ही विभागीय पत्रिका आहार के प्रकाशन का जिम्मा झारखंड प्रिंटर्स को दे दिया गया। पूर्व मंत्री ने अपने निजी सहायक आनंद कुमार को इस पत्रिका का कार्यकारी संपादक नियुक्त किया था। आनंद कुमार से टेलीफोनिक बातचीत के आधार पर झारखंड प्रिंटर्स को हर माह पत्रिका की 261793 कॉपी छापने का ऑर्डर दिया गया था।

भाजपाइयों ने की थी उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग

बता दें कि इस मामले में भाजपा महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 3 जुलाई 2021 काे सरयू राय के खिलाफ आहार पत्रिका के प्रकाशन व वितरण में सरकारी राशि के गबन की जांच कराने की मांग पर तत्कालीन राज्यपाल (वर्तमान में राष्ट्रपति) द्रौपदी मुर्मू से लिखित शिकायत की थी। भाजपाइयों ने उच्चस्तरीय जांच की मांग की थी।

Share this: